जमाबंदी में जमीन का रकबा बढ़ा दिए जाने के मामले में अपर समाहर्ता से अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध

खोदावंदपुर,बेगूसराय। राजस्व कर्मचारी द्वारा जमाबंदी में जमीन का रकवा कई गुणा बढ़ा दिए जाने के मामले में सीओ द्वारा अपर समाहर्ता को पत्र लिखकर गलत रूप से कायम की गयी जमाबंदी को निरस्त करने एवं इस जमाबंदी में सुधार करने का अनुरोध किया गया है. यह मामला खोदावंदपुर अंचल अंतर्गत हल्का बरियारपुर, मौजा बरियारपुर, थाना नंबर- 77, जमाबंदी नंबर- 2072 एवं 5946 में सामने आया है. बरियारपुर पूर्वी गांव के आवेदक विवेक कुमार के द्वारा अंचल अधिकारी खोदावन्दपुर को इस घटना की जानकारी दिए जाने एवं जमीन का साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने पर जांच पड़ताल के बाद सीओ द्वारा यह कदम उठाया गया है. सीओ द्वारा अपर समाहर्ता को भेजे गये अनुरोध पत्र में बताया गया है कि पंचायत के राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल में आवेदक का आरोप सत्य पाया गया है. पत्र में बताया गया है कि पंचायत के पूर्व राजस्व कर्मचारी घनश्याम हेम्ब्रम द्वारा जमाबंदी नंबर- 2072 में ह्वाइटनर से रंगकर रैयत सुदामा देवी के नाम मिटाकर उसकी जगह राम उदगार महतो एवं राम बिहारी कर दिया गया है. इतना ही नहीं जमाबंदी में पूर्व से अंकित रकवा 6 कट्ठा 9 धुर की जगह 15 बीघा 18 कट्ठा 10 धुर कर दिया गया है. पत्र में बताया गया है कि पूर्व राजस्व कर्मचारी द्वारा जमाबंदी नंबर- 5946 भी इसी आधार पर कायम कर दिया गया है, जो जमाबंदी स्व. ठक्कन महतो के पुत्र मकेश्वर महतो के नाम से वर्तमान समय में भी है. पत्र में बताया गया है कि इस जमाबंदी की जमीन आवेदक के दखल कब्जे में बहुत समय पहले से है. साथ ही इस जमीन का कागजात भी आवेदक के पास है. पत्र में बताया गया है कि इस जमीन पर टी एस नं./31/1984 भी संचालित है. पूर्व राजस्व कर्मचारी द्वारा इस जमाबंदी में छेड़छाड़ किए जाने के मामले में अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध अपर समाहर्ता से किया गया है.