खोदावंदपुर में अनुदानित दर पर बीजों का हो रहा वितरण

खोदावंदपुर,बेगूसराय। कृषि विभाग द्वारा रबी महाअभियान के तहत खोदावंदपुर प्रखंड में अनुदानित दर पर दलहन व तेलहन बीजों के अलावे गेहूं बीज का वितरण किया जा रहा है.
इसकी जानकारी देते हुए कृषि समन्वयक मनोरंजन कुमार एवं रंजय कुमार ने बताया कि खोदावंदपुर में गेहूं का बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध है. 187 प्रभेद का गेहूं बीज 40 किलो का बैग अनुदान काटकर 1155 रुपया में वितरित किया जा रहा है.इच्छुक किसान अपनी आवश्यकता अनुसार प्रखंड कृषि कार्यालय से संपर्क कर अनुदानित दर पर गेहूं का बीज प्राप्त कर सकते हैं. मोरदेन योजना के तहत यह लाभ ले सकते हैं. इसके अलावे वर्तमान रबी सीजन में चना का बीज 80 प्रतिशत अनुदान पर अनुदान काटकर 42 रुपये प्रति किलो के दर से उपलब्ध है. मसूर का बीज भी 80 प्रतिशत अनुदान पर 27 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध है. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत 90 प्रतिशत अनुदान पर गेहूं का बीज आवंटित किया गया था, जो सिर्फ प्रत्येक राजस्व ग्राम में दो ही किसानों के बीच वितरित किया जाना था, जिसका वितरण चिन्हित किसानों के बीच कर दिया गया है. इस योजना के तहत 20 किलो के पैकेट का अनुदान काटकर कीमत 160 रुपये है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत हरा मटर उपलब्ध है, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान है. अनुदान काटकर 50 रुपये किलो की दर से वितरण किया जा रहा है. सरसों का बीज प्रतिरक्षण योजना के तहत उपलब्ध है. यह अनुदानित बीज 25 किलो की दर से उपलब्ध है. इसके अलावे कृषि विभाग द्वारा बर्मी खाद् निर्माण पीट के लिए 31 यूनिट प्रखंड क्षेत्र में स्वीकृत किया गया है. इसके लिए किसान अपने किसान पंजीकरण संख्या के साथ ऑनलाइन आवेदन करेंगे. तत्पश्चात स्वीकृत होने पर किसान अपने यहां वर्मी पीट का निर्माण करा सकेगें. इसके अलावे कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत 106 प्रकार के कृषि यंत्र हंसुआ, खुरपी से लेकर मिनी ट्रैक्टर अर्थात पावर टिलर तक उपलब्ध है, जिसे किसान अनुदानित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं. कृषि विभाग से संबंधित किसी भी योजना को प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसानों को पहले किसान निबंध करना अनिवार्य है. फिर निबंधन संख्या के साथ जिस उपादान का खरीद करना है, उसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा. कृषि समन्वयक मनोरंजन व रंजय ने बताया कि वर्तमान में प्रखंड में रासायनिक खाद की पर्याप्त उपलब्धता है.सभी अनुज्ञप्ति धारी खाद विक्रेताओं के यहां खाद उपलब्ध है. सिर्फ डीएपी खाद का आवंटन अभी नहीं हो सका है. आवंटन आने पर उसे भी खुदरा विक्रेताओं को आवंटित कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि यदि कोई खाद विक्रेता किसी किसान भाई से निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत ले रहा है तो वह निश्चित ही इसकी लिखित शिकायत प्रखंड कृषि कार्यालय से करें. कृषि कार्यालय द्वारा उसकी जांच पड़ताल किया जायेगा. जांच में यदि दुकानदार दोषी पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.