खोदावंदपुर,बेगूसराय। एक अप्रैल 2026 से ग्राम पंचायत स्तर पर मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने की नई व्यवस्था लागू कर दी गयी है. अब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर संबंधित पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा.
*मृत्यु प्रमाण-पत्र देते बीपीआरओ संदीप*
इससे लोगों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने से निजात मिलेगी और आमजनों को बड़ी सुविधा होगी. इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पंचायत में दो-दो प्रभारी नियुक्त किये गये हैं. इनका दायित्व है कि मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही उसे रजिस्टर-2 में दर्ज करें तथा मृत्यु जांच प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें. पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत को रजिस्टर-2, रजिस्टर-8 तथा मृत्यु जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है. इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग उनके स्तर से की जा रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई न हो, इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को त्वरित और पारदर्शी सेवा मिल रही है.
इससे लोगों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने से निजात मिलेगी और आमजनों को बड़ी सुविधा होगी. इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पंचायत में दो-दो प्रभारी नियुक्त किये गये हैं. इनका दायित्व है कि मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही उसे रजिस्टर-2 में दर्ज करें तथा मृत्यु जांच प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें. पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत को रजिस्टर-2, रजिस्टर-8 तथा मृत्यु जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है. इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग उनके स्तर से की जा रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई न हो, इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को त्वरित और पारदर्शी सेवा मिल रही है.