खोदावन्दपुर में एस एच 55 किनारे की अतिक्रमित जमीन को दो दिनों में खाली करने का दिया निर्देश, अधिकारियों की टीम ने विभिन्न स्थलों का किया निरीक्षण

खोदावंदपुर,बेगूसराय। बेगूसराय-रोसड़ा मुख्य पथ एस एच 55 के दोनों ओर स्थानीय लोगों और दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किये गये जमीन को दो दिनों के अंदर खाली कर देने का निर्देश दिया गया है.निर्धारित अवधि में अतिक्रमित जमीन को खाली नहीं करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. यह चेतावनी प्रखंड विकास पदाधिकारी नवनीत नमन, अंचल अधिकारी प्रीति कुमारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अलका कुमारी समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दिया है. बताते चलें कि सोमवार को बीडीओ, सीओ एवं बीपीआरओ की संयुक्त टीम ने बेगूसराय- रोसड़ा मुख्य पथ एस एच 55 के दोनों ओर खोदावन्दपुर प्रखंड क्षेत्र के तारा चौक, बरियारपुर पश्चिमी पंचायत में किसान प्लस टू विद्यालय, बाड़ा हटिया गाछी, बाड़ा महावीर चौक, मोकर्री चौक, दौलतपुर पेट्रोल पम्प चौक, सागी चौक के समीप मुख्य पथ किनारे जलजमाव वाले स्थानों का निरीक्षण किया. जलजमाव वाले स्थल पर स्थानीय लोगों एवं दुकानदारों को अधिकारियों ने सड़क के बगल में बने मुख्य पक्का नाला को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया. बीडीओ ने बताया कि मुख्य पक्का नाला को स्थानीय लोगों व दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है. सड़क किनारे मिट्टी भरकर नाला पर दुकान सजा दिया गया है, जिससे ग्रामीण नालियों से मुख्य नाला में पानी नहीं गिर पा रहा है, जिसके कारण मुख्य पथ किनारे कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गया है.मिली जानकारी के अनुसार तारा चौक पर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों की टीम से पक्का नाला पर बनाये गये दुकानों को हटवाने की गुहार लगायी. इसको देखते हुए अधिकारियों ने दुकानदारों को दो दिनों के अंदर मुख्य नाला पर से दुकान हटाने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने दुकानदारों को सड़क किनारे बने मुख्य पक्का नाला के अंदर ही अपना दुकान लगाने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने बाड़ा गाँव में मुख्य पथ किनारे जमा कचरे के ढेर को हटवाने का निर्देश पंचायत के मुखिया को दिया. मौके पर बाड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया टिंकू राय, समाजसेवी राजेश कुमार, विनोद कुमार सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे.