भूस्वामी ने 8 धूर जमीन किया केवाला, दस्तावेज का दूसरा पेज बदलकर बना दिया चौगुना जमीन

खोदावंदपुर,बेगूसराय। बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के मेही सहनी टोल निवासी से आठ धुर खरीदी गयी जमीन को दस्तावेज का दूसरा पन्ना बदलकर 32 धुर कर दिया गया. बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के मेही सहनी टोल निवासी स्व. राम स्वरूप सहनी के पुत्र महेंद्र सहनी ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि वह अपने खाता नंबर- 1143, खेसरा 1525, मौजा बरियारपुर, थाना नंबर- 77 की 8 धुर जमीन विगत 3 सितंबर 2024 को मिर्जापुर गांव के राम बहादुर महतो के पुत्र अरुण कुमार को 83 हजार रुपया में बेचा था. जमीन रजिस्ट्री हो जाने के बाद उसी दिन क्रेता ने निबंधन कार्यालय से जुड़े एक अवैध मुंशी की मिली भगत से दस्तावेज के दूसरे पृष्ठ को बदल दिया. दस्तावेज के दूसरे नए पृष्ठ पर केवाला की गयी जमीन 8 धुर को चार गुना बढ़ाकर 1 कट्ठा 12 धुर अंकित कर दिया. इस पृष्ठ की अन्य सभी बातें पहले की तरह अंकित है. दस्तावेज में जोड़े गये दूसरे नए पृष्ठ में जमीन की कीमत पहले की तरह 83 हजार ही अंकित कर दिया गया. इस घटना के बाद जमीन क्रेता ने केवाला करायी गयी जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया. जब जमीन बिक्रेता को इस घटना की जानकारी मिली तो उसने अंचल अधिकारी खोदावंदपुर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. उसने जमीन क्रेता और अवैध मुंशी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग वरिय अधिकारियों से की है.
इस संदर्भ में अंचल अधिकारी प्रीति कुमारी ने बताया है कि जमीन बिक्रेता महेंद्र सहनी द्वारा इस मामले की लिखित जानकारी दी गयी है. उन्होंने बताया कि यह मामला अत्यंत ही गंभीर और फर्जी है. उन्होंने बताया कि इस जमीन के दाखिल खारिज कार्य को निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी. साथ ही इस तरह के फर्जी कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज भी किया जायेगा.