खोदावंदपुर प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज

खोदावंदपुर/बेगूसराय। खोदावंदपुर पंचायत समिति की विशेष बैठक बुधवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित कर्पूरी भवन के सभागार में हुई. इस बैठक में प्रखंड प्रमुख संजू देवी एवं उप प्रमुख नरेश पासवान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. इस बैठक में अविश्वास प्रस्ताव शून्य के मुकाबले 8 मतों से खारिज हो गया, जिससे प्रमुख संजू देवी एवं उप प्रमुख नरेश पासवान की कुर्सी बच गयी. इसकी जानकारी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ नवनीत नमन ने दिया है. बताते चलें कि विगत 29 जनवरी को खोदावंदपुर पंचायत समिति के पांच सदस्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 09 से किरण देवी, क्षेत्र संख्या- 11 से नीतू देवी, क्षेत्र संख्या- 03 से कुमारी मेनका, क्षेत्र संख्या- 05 से सहाना खातून, क्षेत्र संख्या- 04 से विनोद सहनी ने प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख पर सदस्यों को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाने से संबंधित आवेदन प्रखंड प्रमुख को दिया था. इसकी प्रति बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी को भी दे गयी थी. बुधवार को पंचायत समिति की हुई विशेष बैठक की अध्यक्षता पंसस विनोद सहनी ने किया. बैठक से दो सदस्य मिथिलेश कुमार मिश्र व मालती देवी अनुपस्थित रहे. इस बैठक में बहस के बाद प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शून्य के मुकाबले 8 मतों से खारिज हो गया. प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने पुनः उप प्रमुख के विरुद्ध लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की शुरुआत की. इस बैठक की  अध्यक्षता पंसस जुनैद अहमद ने किया. इस बैठक से भी पंसस मिथिलेश कुमार मिश्र और मालती देवी अनुपस्थित रहे. इस बैठक में बहस के बाद उप प्रमुख नरेश पासवान के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शून्य के मुकाबले 8 मतों से गिर गया. इस प्रकार उप प्रमुख नरेश पासवान भी अपने कुर्सी बचाने में सफल रहे. दूसरी ओर बैठक का बहिष्कार करने वाले दो पंचायत समिति सदस्यों में से एक मिथिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि खोदावंदपुर प्रमुख और उप प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव एवं विशेष बैठक आहूत करने के विरोध में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. माननीय न्यायालय से पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी खोदावंदपुर एवं डीएम बेगूसराय को भी विशेष बैठक नहीं बुलाने का निर्देश मेल द्वारा भेजा गया था. उन्होंने बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से भी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ से मिलकर विशेष बैठक स्थगित करने का आग्रह किया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी. श्री मिश्र ने बुधवार को हुए पंचायत समिति की विशेष बैठक को अवैध बताते हुए इस मामले को पुनः माननीय उच्च न्यायालय में ले जाने की बात कही है.