विद्युत स्पर्शाघात से मृत युवक के परिजन को 4 लाख की सहायता राशि की स्वीकृति मिलने के बाद भी सहायता राशि के लिए भटक रहे मृतक के परिजन

खोदावंदपुर/बेगूसराय। विद्युत स्पर्शाघात से मृत युवक के परिजन को 4 लाख की सहायता राशि देने की स्वीकृति मिलने के बाद भी मृतक के परिजन सहायता राशि के लिए दर-दर भटक रहे हैं. मृतक के रिश्तेदार व खोदावंदपुर प्रखंड क्षेत्र के फफौत पंचायत अंतर्गत तारा गांव निवासी सत्य नारायण शर्मा ने बताया कि गत 30 दिसम्बर 2021 को भगवानपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के सुशील शर्मा के पुत्र अंश कुमार की मृत्यु होने के आलोक में नोर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के द्वारा मृतक के परिजन को 4 लाख की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया गया, परन्तु यह सहायता राशि अबतक विभाग के कनीय अभियंता के माध्यम से उपलब्ध नहीं करायी गयी है.सहायता राशि नहीं मिलने की जानकारी मृतक के परिजनों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, जिलाधिकारी, मानवाधिकार आयोग एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी के प्रबंध निदेशक को दी गयी है.पीड़ित परिवार के परिजनों ने विधुत विभाग में कार्यरत अखिलेश कुमार नाम के व्यक्ति पर स्वीकृति मुआवजे की राशि बैंक भेजने के एवज में पच्चीस हजार रुपये रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है, जिसकी सूचना उन्होंने उच्चाधिकारियों को भी दे दिया है.