Khodawandpur कोचिंग संस्थान चलाने वाले सरकारी शिक्षकों का अब खैर नहीं: बीईओ

खोदावंदपुर/बेगूसराय। कोचिंग संस्थान चलाने वाले सरकारी शिक्षकों का अब खैर नहीं है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी सरकारी शिक्षक किसी कोचिंग संस्थान का न तो संचालक होंगे और ना ही किसी अन्य कोचिंग संस्थान में पढ़ा सकेंगे. इसके लिए क्षेत्र में निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है. निरीक्षण के दौरान कोचिंग संचालन करते हुए पकड़े जाने पर उन्हें किसी सूरत में बक्सा नहीं जायेगा. इसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दानी राय ने दी है. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के पत्रांक- 2350, दिनांक- 03-08-2013 एवं मंझौल एसडीएम के पत्रांक- 191, दिनांक- 04-08-2013 के आलोक में विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति आवश्यक सुधार के लिए खोदावन्दपुर प्रखंड अंतर्गत सभी कोचिंग संस्थान (चाहे वह किसी कक्षा अथवा प्रतियोगिता परीक्षा) बीपीएससी, यूपीएससी की सूची तैयार कर हरहाल में 6 अगस्त की शाम चार बजे तक उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है. बीईओ ने बताया की सूची उपलब्ध करवाने के लिए सभी बीआरपी को निर्देशित कर दिया गया है.