बेगूसराय: हत्या के चार अभियुक्तों को मिला आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला *पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनाया चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा* *दहेज में बाइक और चार भर सोने का जेवर लड़की के पिता द्वारा नहीं देने के कारण ससुरालवालों ने गला दबाकर व केरोसिन तेल शरीर पर छिडककर कर दिया था विवाहिता खुशबू की निर्मम हत्या* *सिविल कोर्ट बेगूसराय के पूर्व लोक अभियोजक व वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम और अधिवक्ता प्रियंका भारती ने मिलकर अभियोजन पक्ष की ओर से केस लगकर आजीवन कारावास की सजा चारों लडकी के हत्यारों को दिलवायी*

बेगूसराय। हत्या का जुर्म सिद्ध पाये जाने पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ने खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मेघौल पंचायत अंतर्गत बिदुलिया गांव निवासी सुनील सहनी, पोषण कुमार, सोनी देवी और रविन सहनी को आजीवन कारावास की सजा मंगलवार को सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पूर्व लोक अभियोजक व वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम ने बताया कि चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुभी गांव वार्ड 12 निवासी फुलेना सहनी ने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2018 में खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के बिदुलिया गांव निवासी रविन सहनी के पुत्र सुनील सहनी के साथ हिंदू धर्म रीति रिवाज के साथ पूरे धूमधाम से किया था, लेकिन शादी होने के बाद लड़के के पिता व पति के द्वारा दहेज के रूप में एक बाइक और चार भर सोने की मांग किया जा रहा था। जब लड़की के पिता के द्वारा  दहेज में बाइक और 4 भर सोना नहीं दिया गया तो वर्ष 2020 में लडकी के शरीर पर केरोसिन का तेल छिड़ककर और गला लडकी का दबाकर लड़के के परिवार वालो ने मिलकर मार डाला। जब घटना की सूचना लड़की के पिता फुलेना सहनी को मिली तो उसने अपनी बेटी के घर पर पहुंचकर खोदावंदपुर थाने की पुलिस को घटना की सूचना दी और पुलिस आकर शव को उठाकर पोस्टमार्टम कराकर लड़की के पिता का फर्द लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया। अधिवक्ता मंसूर आलम ने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस में लड़की की तरफ से 7 गवाहों का परीक्षण मैंने कराया। उसके बाद हाईकोर्ट पटना का हवाला देते हुए मेरे द्वारा पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार के कोर्ट में बहस किया। इस केस में हमारे साथ अधिवक्ता प्रियंका भारती ने भी अपना पूरा सहयोग की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद इस 304 (B ) भा०द०वि० को सही साबित पाया और चारों अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में पूछने पर लड़की के पिता फुलेना सहनी ने बताया कि मुझे पहले भी न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी के हत्यारों को कोर्ट से मुझे एक दिन जरुर न्याय मिलेगा और कोर्ट ने आज मेरी बेटी के चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज मैं काफी खुश हूं, क्योंकि मेरी बेटी के आत्मा को आज शांति मिलेगी। इस आजीवन कारावास की सजा दिलवाने में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम और प्रियंका भारती का अहम योगदान रहा है। मैं इन दोनों अधिवक्ता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।