बेगूसराय: लोजपा नेता अरविन्द कुमार सिंह समेत चारों भाई को पटना हाईकोर्ट ने दिया बेल, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन सह लोजपा नेत्री इंदिरा देवी के पति बालमुकुंद सिंह भी अपने भाई के साथ काट रहे थे बेगूसराय मंडल कारा में आजीवन कारावास की सजा*

बेगूसराय। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने लोजपा नेता अरविंद कुमार सिंह के अलावे उनके भाई बालमुकुंद सिंह, बमबम कुमार सिंह और राजीव कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा बेगूसराय मंडल कारा में काट रहे थे, उसमें बेल दे दिया है।इसकी सूचना मीडिया को जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष सह लोजपा की वरिष्ठ नेत्री इंदिरा देवी ने दी। उन्होंने बताया कि हमारे भैसूर, पति के अलावे उनके सहोदर दो भाई को हत्या के एक मामले में पिछले साढे़ 5 वर्षों से बेगूसराय मंडल कारा में सजा काट रहे थे, जिसे आज पटना उच्च न्यायालय ने बेल दे दिया है। मुझको पहले से ही न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि एक दिन निश्चित रूप से सत्य की विजय होगी और आज मुझे वह दिन देखने को मिला है। अब मेरे पति, भैसूर और देवर चारों भाई बेगूसराय मंडल कारा से 1 से 2 दिन के अंदर ही बेगूसराय जेल से बाहर निकल जाएगें।
मालूम हो कि महेश्वर यादव के पुत्र फंटूश यादव की हत्या सिहमा गांव स्थित एक क्रिकेट खेल के मैदान में 3 मई 2006 को हत्या हुई थी। अपने पुत्र की हत्या होने के बाद महेश्वर यादव ने मटिहानी थाना में प्राथमिकी थाना कांड संख्या- 1332/2017 दर्ज करवाया था। इसी हत्या के केस में बेगूसराय के व्यवहार न्यायालय की अदालत ने चारों भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें बेगूसराय मंडल कारा में लगभग साढे 5 वर्षों से चारो भाई आजीवन की सजा काट रहे थे, बेल मिलने के बाद पूर्व जिला परिषद इंदिरा देवी समेत उनके परिजन व समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।