खोदावंदपुर: गैर मजरुआ खास जमीन को खाली करवाने का डीएम ने सीओ को दिया आदेश, मामला फफौत पंचायत के चकवा गांव का*

खोदावंदपुर/बेगूसराय। फफौत पंचायत के चकवा गांव में अतिक्रमित की गयी गैर मजरुआ खास जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश डीएम ने अंचल अधिकारी खोदावन्दपुर को दिया है. फफौत पंचायत के चकवा गांव निवासी दिनेश साह द्वारा अपीलीय प्राधिकार में दायर वाद के आलोक में यह आदेश दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिवादी दिनेश साह ने चकवा गांव के खाता संख्या 395, खेसरा 539, तोजी संख्या 1091 की भूमि को गैर मजरुआ खास बताकर एवं इस भूमि का अतिक्रमण कर लिये जाने की बात बताकर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मंझौल के यहां वर्ष 2019 को परिवाद दायर किया था. इस संदर्भ में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा 20 दिसंबर 2019 को अपने ज्ञापांक 52051, 02685 के आलोक में सीओ से जांच प्रतिवेदन मांगा था. इस पत्र के आलोक में लोक प्राधिकार, अंचल अधिकारी खोदावन्दपुर ने अपने पत्रांक 566, दिनांक 30-09-2022 के द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि खोदावन्दपुर में अमीन का पद रिक्त था. मई  2021 में अंचल नाजीर का स्थानांतरण दूसरे जगह हो गया. उनकी जगह पर आये अंचल नाजीर ने अब तक योगदान नहीं किया है, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो सकीं है. इस संदर्भ में अपर समाहर्ता के कार्यालय के पत्रांक 361, दिनांक 11-06-2022 के द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया. उसके बाद उभय पक्षों की बात सुनी गयी एवं आवश्यक कागजातों के अवलोकन के बाद सीओ को आदेश दिया गया कि इस भूमि पर बसे हुए भूमिहीन परिवारों को उपयुक्त वासस्थान की व्यवस्था कर इस गैर मजरुआ खास जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय.