खोदावंदपुर/बेगूसराय। बुधवार को दौलतपुर पंचायत के वार्ड पांच निवासी अपहृत रामकुमार पासवान ने खोदावन्दपुर थाना में आत्मसमर्पण किया है. इस कांड के अनुसंधानक के समक्ष 161 के तहत दिये अपने ब्यान में अपहरण के आरोपी ने अपने पड़ोसी दौलतपुर ग्राम कचहरी के सरपंच भोला पासवान एवं अन्य चार लोगों को निर्दोष बताया है. स्थानीय पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति ब्यान में रामकुमार पासवान ने कहा कि मंझौल न्यायालय से वे परिवार को बिना बताये ही स्वतः तीर्थ करने के लिए चला गया. तीर्थ से वापस लौटने के क्रम में उसने अपने बहन के यहां दिल्ली पहुंचा. जहां वह डेगू का शिकार हो गया और इलाज करा रहा था. वहीं इसको जानकारी मिली कि इनकी पत्नी ने सरपंच भोला पासवान एवं अन्य लोगों के विरुद्ध अपहरण का झूठा मुकदमा खोदावन्दपुर थाना में कांड संख्या- 261/022 दर्ज करवा दिया है, तभी वह गांव आकर स्थानीय थाना में आत्मसमर्पण कर दिया.इस मामले में सरपंच समेत अन्य आरोपियों को बिलकुल निर्दोष बताया है. उसने बताया कि मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया था. खोदावन्दपुर पुलिस के समक्ष ब्यान देने के बाद कांड के अनुसंधानक व अपर थानाध्यक्ष अर्चना झा द्वारा अपहृत रामकुमार पासवान को 164 के तहत ब्यान दर्ज कराने के लिए व्यवहार न्यायालय मंझौल में ले जाया गया है.
बताते चले कि रामकुमार पासवान की पत्नी माला कुमारी ने विगत दिनों स्थानीय पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज करायी थी कि पांच सितंबर 2022 को हमारे पति रामकुमार पासवान मुकदमा की पैरवी करने मंझौल व्यवहार न्यायालय गये थे. उसी दिन एक बजकर 30 मिनट पर उसने मोबाइल पर हमसे बातचीत भी किये थे. उन्होंने बताया था कि हम घर लौट रहे हैं, लेकिन वह देर शाम तक वापस घर नहीं लौटे. स्थानीय स्तर पर काफी खोजबीन करने के बाद कुछ भी पता नहीं चल सका. तब जाकर आवेदिका माला देवी ने अपने पड़ोसी माकपा नेता व सरपंच भोला पासवान जिनके साथ उनका पूर्व से भूमि विवाद चल रहा है. उनको एवं उनके पुत्र अजीत पासवान, पड़ोसी हरिकेश पासवान, रामाशीष पासवान एवं चन्देश्वर पासवान के विरुद्ध अपहरण का नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाया था. इस कांड में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आठ सितंबर को प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर अपने नेता व सरपंच भोला पासवान को निर्दोष बताया था तथा पुलिस प्रशासन से इसका निष्पक्ष जांच करवाये जाने की मांग किया था. अपहृत रामकुमार पासवान के सकुशल बरामदगी तथा पुलिस में दिये गये उसके ब्यान से सरपंच भोला पासवान एवं अन्य आरोपियों ने राहत की सांस लिया है.
इसकी जानकारी कांड के अनुसंधानक व अपर थानाध्यक्ष अर्चना झा ने दी है. उन्होंने बताया कि इस कांड का सभी दारोमदार न्यायालय में दिये गये ब्यान पर निर्भर करता है.